Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
फरीदाबाद, 4 जुलाई (हि.स.)। हाईकोर्ट की ओर से दिए गए निर्णय के बाद अब निगम अधिकारी ठेकेदारों को परेशान नहीं कर सकेंगे। निगम आयुक्त ने दो साल से चले आ रहे नियमों को खत्म करने के आदेश जारी किए। जिसको लेकर ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से निगम आयुक्त का आभार भी जताया गया। दो साल पहले नगर निगम के ठेकेदार अपना भुगतान लेने के लिए हाईकोर्ट गए थे। ठेकेदारों पर निगम का करीब 50 करोड़ रुपये बकाया था। उस दौरान हाईकोर्ट ने ठेकेदारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निगम को भुगतान कराने का आदेश दिया था। जिसके बाद तत्कालीन निगम आयुक्त जितेंद्र दहिया ने इंजीनियरिंग और फाइनेंस ब्रांच के अधिकारियों को आदेश दिया कि जिन ठेकेदारों की फाइल पास हो चुकी है। भुगतान करने से पहले उनके कामों का निरीक्षण करे। इसके लिए अलग-अलग दो कमेटी बना दी गई। केवल कोर्ट के उस आदेश के भुगतान को लेकर बनाई गई कमेटी फिर भंग नहीं किया गया। वह अभी तक फाइल पास बाद भी ठेकेदारों के काम का निरीक्षण कर रही थी। आरोप था कि कमेटी में कमीशनखोरी होने लगी थी। ठेकेदारों को बिल भुगतान को लेकर भी कमीशन देने पड़ रहा था। जिसकी वजह से ठेकेदार परेशान हो गए थे। इस बात को निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा के सामने रखा गया। आयुक्त ने दोनों कमेटी भंग करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि फाइल पास होने से पहले केवल संयुक्त आयुक्त अपनी टीम के साथ ठेकेदार के काम का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीधा भुगतान कर दिया जाएगा। भुगतान में देरी का प्रभाव विकास कार्यों पर भी पड़ता है। ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से राहत देने के लिए आयुक्त का आभार जताया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / -मनोज तोमर