Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नैनीताल, 31 जुलाई (हि.स.)। उच्च न्यायालय में प्रदेश में चल रही 2000 पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को हागी। इस प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि पूर्व में कोर्ट ने बिना अनुमति के परिणाम खोलने पर रोक लगा दी थी, लेकिन कमीशन ने बिना कोर्ट की अनुमति लिए फिजिकल का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जो कोर्ट के आदेश की अवमानना है। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने एवं परिणाम बिना कोर्ट की अनुमति के घोषित न करने के निर्देश दिए थे।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, जिसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 450 पद 2021-22, 2022-23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया। याचिका में कहा कि पूर्व में भर्ती न होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई है। लिहाजा उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए। याचिका में कहा कि पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 18 से 22 वर्ष है। उसमें भी संशोधन किया जाए। इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन कई बार सरकार को प्रत्यावेदन दे चुका है, लेकिन उसके बाद कोई विचार नहीं किया गया। याचिका में कहा कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 साल से बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष की जाए। क्योंकि यह परीक्षा राज्य सरकार साल दर साल नहीं करा रही है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / लता