हरिद्वार क्षेत्र में 48 स्टोन क्रशरों को बंद करने का आदेश
नैनीताल हाईकोर्ट।


- उच्च न्यायालय ने उनके बिजली-पानी कनेक्शन भी काटने को कहानैनीताल, 30 जुलाई (हि.स.)। उच्च न्यायालय ने हरिद्वार क्षेत्र में चल रहे 48 स्टोन क्रशरों पर कार्यवाही कर उन्हें तुरंत बंद करने और उनका बिजली-पानी का कनेक्शन काटे जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर दिए। साथ ही एक सप्ताह में मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।

जस्टिस रवींद्र मैठाणी व जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मातृ सदन हरिद्वार की हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर व कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा नदी किनारे हो रहे अवैध खनन संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में मातृ सदन ने आरोप लगाया था कि हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर तक नियमों के विरुद्ध जाकर गंगा नदी में अवैध खनन किया जा रहा है और अब कुंभ क्षेत्र में भी खनन किया जा रहा है।

याचिका में कहा था कि कि केंद्र सरकार के नेशनल मिशन क्लीन गंंगा बोर्ड ने भी बार बार इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं लेकिन इनकी अवहेलना करते हुए स्टोन क्रशरों का संचालन जारी है। इससे नदी को खतरा पैदा हो गया है। कोर्ट ने कहा कि उसके निर्देशों का पालन न करना कोर्ट के आदेश की अवमानना है। कोर्ट ने जिलाधिकारी व एसएसपी हरिद्वार को इन स्टोन क्रशरों के जल विद्युत संयोजन काटने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / लता