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धर्मशाला, 31 जुलाई (हि.स.)। नाबालिग पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने एक दुकानदार को दोषी करार देते हुए तीन साल की कठोर कैद और 10 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। पॉक्सो विशेष न्यायालय धर्मशाला के न्यायाधीश नितिन मित्तल ने वीरवार को मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
जानकारी के अनुसार 29 मार्च 2023 को पीड़िता ने धर्मशाला थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी कि सुबह करीब 9:30 बजे वह दाड़ी में फलों की दुकान पर फल खरीदने गई थी। इसी दौरान दुकानदार ने उसे बहाने से दुकान के अंदर बुलाया और गलत नीयत से उसके साथ अश्लील हरकत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया। मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी नवीना राही ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह पेश किए गए, जिन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए सरकार के पक्ष में सशक्त गवाही दी। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया