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--31 जुलाई को पेश होने का निर्देश
प्रयागराज, 30 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश की अवहेलना करने के लिए उप्र राज्य सेतु निगम द्वितीय इकाई प्रयागराज के प्रोजेक्ट मैनेजर रोहित मिश्र के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
कोर्ट ने सी जे एम को आदेश दिया है कि वारंट जारी कर अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए विपक्षी को 31 जुलाई को हाजिर कराये। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मैकूलाल की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने 27 मई 25 का आदेश पालन न करने पर अवमानना नोटिस जारी की थी और स्पष्टीकरण मांगा था कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाय। इस आदेश की जानकारी होने के बावजूद विपक्षी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया और न ही हलफनामा दिया और न ही हाजिर हुआ। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे