इंजीनियर रशीद के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर हाई कोर्ट का एनआईए को नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट फाइल फोटो


नई दिल्ली, 31 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेरर फंडिंग मामले में सांसद इंजीनियर रशीद के खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय ने इंजीनियर रशीद की संसद के आगामी सत्र में हिस्सा लेने के लिए मिली कस्टडी पेरोल के दौरान सुरक्षा के लिए एनआईए की ओर से भारी रकम वसूलने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका उस बेंच को भेज दी, जिसने संसद के बजट सत्र के दौरान हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। न्यायालय ने इस याचिका को जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। न्यायालय ने 25 जुलाई को एनआईए को नोटिस जारी किया था।

सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 29 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए सुरक्षा के नाम पर 17 लाख रुपये देने को कहा है। इतनी बड़ी रकम लोगों का प्रतिनिधित्व करने की सजा हो गई है। उन्होंने कहा था कि इंजीनियर रशीद को पहले भी संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मिली है, लेकिन वे काफी ज्यादा पैसा मांगने की वजह से सत्र में हिस्सा नहीं ले पाते हैं।

पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 जुलाई को रशीद को संसद के आगामी सत्र में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने की इजाजत दे दी थी। इंजीनियर रशीद ने 21 जुलाई से शुरु हुए संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पेरोल की मांग की थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह