औरैया: युवती की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
औरैया: युवती की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा


औरैया, 30 जुलाई (,हि. स.)। जनपद में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय विनय प्रकाश सिंह ने युवती की हत्या के मामले में आरोपी चंद्र प्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

घटना का विवरण

यह मामला अजीतमल के गांव खुशालपुर का है। घटना 18 फरवरी 2018 की है। रिपोर्ट के अनुसार 17 फरवरी को गांव में आयोजित एक शादी समारोह में मृतका शामिल हुई थी। देर रात तक वह घर नहीं लौटी, तो परिजन समारोह स्थल पर पहुंचे। वहां पता चला कि रात 11 बजे उसे आखिरी बार आरोपी चंद्र प्रकाश से बात करते हुए देखा गया था।

अगले दिन युवती का शव कोमल सिंह के खेत में खून से सना हुआ मिला। विवेचना और गवाहों से स्पष्ट हुआ कि आरोपी चंद्र प्रकाश मृतका से एकतरफा प्यार करता था और उस पर शादी का दबाव बना रहा था। लेकिन युवती ने शादी से इंकार कर दिया था और उसकी शादी किसी और से तय हो गई थी।

हत्या की वजह

शादी से इंकार करने पर नाराज चंद्र प्रकाश ने युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में आरोपी को कठोर दंड देने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे गरीब बताते हुए नरमी बरतने की अपील की।

कोर्ट का फैसला

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने चंद्र प्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न चुकाने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार