Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जम्मू, 30 जुलाई (हि.स.)। मूवमेंट कल्कि (फ्यूचर थिंकर्स) के लीगल सेल इंचार्ज एवं कोर कमेटी सदस्य अधिवक्ता सोमेश्वर कोहली ने जिला प्रशासन द्वारा खतरनाक गट्टू (चीनी मांजा) की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध की सराहना की है तथा पुलिस प्रशासन द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करने वाले डीलरों की गिरफ्तारी के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों की प्रशंसा की है।
अधिवक्ता कोहली ने कहा कि केवल धारा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अपील की कि इस घातक पदार्थ की आपूर्ति और बिक्री करने वालों पर उन धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जाए जो निर्दाेष लोगों की मौत और गंभीर चोटों जैसे मामलों में लागू होती हैं।
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आदेश का उल्लंघन नहीं बल्कि लोगों की जान से खिलवाड़ है। ऐसे खतरनाक पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मूवमेंट कल्कि ने इस खतरनाक प्रथा को समाप्त करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को हर संभव सहयोग देने की प्रतिबद्धता दोहराई।
हिन्दुस्थान समाचार / अमरीक सिंह