सिरसा: हाईकोर्ट के आदेश पर 50 साल पुरानी दुकान हुई खाली
मंदिर के प्रवेश द्वार के निर्माण में आ रही थी अड़चन
सिरसा: हाईकोर्ट के आदेश पर 50 साल पुरानी दुकान हुई खाली


सिरसा, 3 जुलाई (हि.स.)। सिरसा शहर के नोहरिया बाजार स्थित प्राचीन श्री शनिदेव धाम की करीब 50 वर्षों से किराए पर दी गई दुकान गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर खाली हो गई। दुकान के किराएदार ने बकाया किराया व चाबी मंदिर पुजारियों को दे दिया। श्री शनिदेव मंदिर चेरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी आनंद भार्गव एवं चंद्रमोहन भृगुवंशी ने बताया कि मंदिर की किराए की दुकान को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुशील कुमार बनाम शनिदेव मंदिर केस चला, जिसमें कोर्ट ने बीती 4 मार्च 2025 को मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए दुकान खाली करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने 5 जुलाई 2025 तक का समय दिया था साथ ही बकाया किराया देने के भी निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए किराएदार ने दुकान खाली करके तथा करीब 10 सालों का बकाया किराया जोकि करीब 28 हजार रुपये बनता था, उसे मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में जमा करवा दिया।

जल्द शुरू होगा मंदिर के प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य

मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित दुकान होने के कारण इसके निर्माण में अड़चन आ रही थी। अब दुकान खाली हो जाने के बाद इस दुकान को हटाकर भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि जल्द ही मंदिर के प्रवेश द्वार की नींव रखी जाएगी इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर का ऑफिस, हवनस्थल, पार्क तथा मंदिर के प्रथम तल पर मल्टी पर्पज हॉल, लंगर हाल, रसोईघर व अन्य भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। वर्णनीय है कि नोहरिया बाजार में स्थित प्राचीन श्री शनिदेव धाम जीणोद्धार के बाद भव्य रूप ले चुका है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma