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पानीपत, 03 जुलाई (हि.स.)। पानीपत उपायुक्त वीरेंदर कुमार दहिया ने गुरुवार को बताया कि उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण निगम ने सभी वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए ब्याज माफी योजना लागू की है। इसके अन्तर्गत जिन उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 31 अगस्त, 2024 से लगातार बकाया चल रहा है, ऐसे सभी उपभोक्ता इस ब्याज माफी योजना का लाभ उठा सकेंगे। यदि वे अपने बिल की बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाते हैं, तो उनका ब्याज 100 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा। बकाया मूल राशि में से भी 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। सभी घरेलू उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल आठ से चार मासिक व द्वि-मासिक एवं नलकूप उपभोक्ता तीन किश्तों में भी जमा करवा सकते हैं, परन्तु उपभोक्ता को 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ, पूरा बकाया बिजली बिल जमा करने के बाद ही दिया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र के लिए उन्होंने बताया की यदि ऐसे उपभोक्ता अपने बकाया बिजली के बिल की राशि को एकमुश्त जमा करवाते हैं, तो उनका 50 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता ब्याज माफी का लाभ लेने के बाद लगातार 6 बिल जमा नहीं करवाते हैं, तो इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उनसे पूरा ब्याज लिया जाएगा। उन्होंने बताया की यदि किसी उपभोक्ता का बिजली बिल गलत आ रहा है, तो उसका बिल ठीक करके उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी उपभोक्ता का बिजली बिल से संबंधित कोई विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है, तो वह उपभोक्ता अपना केस वापिस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकता है। यह योजना चालू व कटे हुए दोनों प्रकार के कनेक्शन पर लागू रहेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / अनिल वर्मा