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नैनीताल, 3 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड हाईकोर्ट में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) काशीपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कुनाल द्वारा उनके खिलाफ जारी अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने संबंधी पांच याचिकाएं गुरुवार को वापस ले ली गईं।मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार आईआईएम काशीपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कुनाल ने अपने विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस और आरोप पत्र को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने संस्थान में अंतरिम अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में सरकारी आदेश को भी चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से प्रार्थना की गई थी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भंग किया जाए और आईआईएम नियमों के अनुसार पूर्णकालिक अध्यक्ष और निदेशक की जल्द नियुक्ति के निर्देश जारी किए जाए। याचिकाकर्ता ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कार्यवाहक अध्यक्ष संदीप सिंह सहित शिक्षा मंत्रालय के सचिव, आईआईएम विजिटर (भारत के राष्ट्रपति) के सचिव समन्वय, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सचिव, आईआईएम के कार्यवाहक निदेशक व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को पक्षकार बनाया था। याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में अलग अलग दायर पांच याचिकाओं को वापस ले लिया।
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हिन्दुस्थान समाचार / लता