सोपोर में आतंकवादियों को आश्रय और रसद सहायता देने के लिए इस्तेमाल की गई संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क
सोपोर में आतंकवादियों को आश्रय और रसद सहायता देने के लिए इस्तेमाल की गई संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क


श्रीनगर, 24 जुलाई (हि.स.)। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सोपोर में पुलिस ने एक आवासीय संपत्ति को ज़ब्त किया है जिसका इस्तेमाल गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकवादियों को आश्रय और रसद सहायता प्रदान करने के लिए किया जा रहा था।

पुलिस ने एक बयान में कहा कि इस संपत्ति में एक मंजिला आवासीय घर के साथ 3 कनाल और 3 मरला ज़मीन शामिल है जो रेबन रमहम में स्थित है और जिसका स्वामित्व जावेद अहमद डार पुत्र गुलाम रसूल डार निवासी रेबन सोपोर के पास है।

यह कुर्की सोपोर पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13, 18, 19, 20, 23, 38, 39 और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 133/2024 के संबंध में की गई है।

जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त संपत्ति का इस्तेमाल जानबूझकर आतंकवादियों को पनाह देने और उनके ठहरने में मदद करने के लिए किया गया था जिससे सोपोर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद मिली। एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उक्त संपत्ति को यूएपीए के कानूनी प्रावधानों के अनुसार कुर्क कर लिया गया है।

पुलिस न केवल आतंकवादियों बल्कि उन्हें आश्रय, सहायता और संसाधन प्रदान करने वालों को भी निशाना बनाकर क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी तंत्र को नष्ट करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराती है। बयान में कहा गया है कि आम जनता को एक बार फिर सलाह दी जाती है कि वे आतंकवादियों या उनके सहयोगियों को किसी भी प्रकार का मूर्त या अमूर्त समर्थन देने से बचें, अन्यथा कानून के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह