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चंडीगढ़, 2 जुलाई (हि.स.)। प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र को लेकर आ रही समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को इस सम्बंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने को हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। राज्य के विभिन्न पिछड़ा वर्ग समुदायों के प्रतिनिधिमंडलों ने कैबिनेट मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई थी कि उनके बच्चों को पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (एनसीएल) बनवाने में सरल पोर्टल के माध्यम से तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस पर कैबिनेट मंत्री गंगवा ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई 2024 के अनुसार, पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) की श्रेणी निर्धारित करने के लिए वेतन और कृषि आय को आय सीमा से बाहर रखा गया है। जिन व्यक्तियों की सकल आय 8 लाख रुपये तक है, वे इस श्रेणी में आते हैं लेकिन, कई तहसीलदार और नायब तहसीलदार अधिसूचना की अनुपालना की बजाय वेतन या कृषि आय को भी कुल आय में जोड़ रहे हैं, जिससे वास्तविक पात्रों को प्रमाण पत्र मिलने में दिक्कत हो रही है। मंत्री गंगवा ने मुख्य सचिव के माध्यम से सभी उपायुक्तों और तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की बात कही है कि अधिसूचना का हिदायतों के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा, पिछड़ा वर्ग के पात्र लोगों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अधिकारी नियमों की सही अनुपालना करें और पात्र आवेदकों को शीघ्र प्रमाण पत्र जारी करें। इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नियमों को अनदेखा करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा