उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव स्थगित करने की याचिका खारिज की
-हाईकोर्ट ने अगस्त के बाद चुनाव कराने की मांग ठुकराई नैनीताल, 16 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मॉनसून और कांवड़ यात्रा के कारण पंचायत चुनाव अगस्त के बाद कराने की मांग वाली जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग
नैनीताल हाईकोर्ट।


-हाईकोर्ट ने अगस्त के बाद चुनाव कराने की मांग ठुकराई

नैनीताल, 16 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मॉनसून और कांवड़ यात्रा के कारण पंचायत चुनाव अगस्त के बाद कराने की मांग वाली जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी और पर्याप्त हैं।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्द्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने देहरादून निवासी डॉ. बैजनाथ की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा और मॉनसून के कारण पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ आपदा राहत कार्यों में व्यस्त हैं, जिससे चुनाव कराना असुरक्षित है।

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक और सचिव पंचायतीराज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी ली थी उन्होंने बताया था कि कांवड़ मेला और पंचायत चुनाव दोनों की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। कांवड़ मेले के लिए प्रदेश की 30 प्रतिशत पुलिस फोर्स तैनात की गई है, जबकि चारधाम यात्रा के लिए दस प्रतिशत और चुनाव सुरक्षा के लिए अतिरिक्त दस प्रतिशत फोर्स रिजर्व रखी गई है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस ने पर्याप्त फोर्स रिजर्व रखा है। चुनाव आयोग ने भी कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोजन में कोई बाधा नहीं आ रही है। कांवड़ मेले में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आए कांवड़िए शामिल हैं, जिनका पहला जत्था चुनाव की पहली तारीख से पहले लौट जाएगा।

सचिव पंचायतीराज ने बताया कि हरिद्वार में चुनाव नहीं हो रहे हैं और कांवड़ यात्रा से प्रभावित हरिद्वार के निकटवर्ती जिलों में चुनाव दूसरे चरण में कराए जाएंगे।

कोर्ट ने बुधवार को यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। बुधवार को मामले की सुनवाई में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनावों पर रोक न लगाते हुए याचिका निस्तारित कर दी।

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हिन्दुस्थान समाचार / लता