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प्रयागराज, 16 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण के मामले में सुनवाई की। इस दौरान उनके वकील ने याचिका की प्रार्थना में संशोधन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। इस पर कोर्ट ने समय देते हुए अगली तारीख 25 जुलाई नियत कर दी। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ में याचिका पर सुनवाई चल रही है।
सहारनपुर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में 2017 में चंद्रशेखर पर बिना अनुमति सभा करने, हिंसा भड़काने व आगजनी आदि आरोपों में एफआईआर दर्ज किया गया था। चंद्रशेखर ने 10 मार्च 2025 को सहारनपुर की एसीजेएम कोर्ट में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और संपूर्ण कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई।
सहारनपुर के रामनगर में 8 मई 2017 को जातीय हिंसा हुई थी। इस मामले में शिकायतकर्ता सुधीर कुमार गुप्ता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इस घटना के बाद पीड़ितों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की थी। इस घटना की विवेचना के दौरान करीब 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले में चंद्रशेखर आजाद को भी हिंसा भड़काने और अन्य धाराओं में आरोपी बनाया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे