फिल्म `उदयपुर फाइल्स' पर लगी रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली, 16 जुलाई (हि.स.)। फिल्म `उदयपुर फाइल्स'' की रिलीज पर दिल्ली हाई कोर्ट की अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को फैसला कर लेने दीजिए, उसके बाद
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नई दिल्ली, 16 जुलाई (हि.स.)। फिल्म `उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर दिल्ली हाई कोर्ट की अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को फैसला कर लेने दीजिए, उसके बाद सुनवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

बुधवार काे सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि फिल्म को लेकर जो आपत्तियां जताई गई हैं उन पर विचार करने के लिए गठित कमेटी जल्द फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है बल्कि याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वो अपनी आपत्तियां केंद्र सरकार के समक्ष दर्ज कराएं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो फिल्म के प्रदर्शन को लेकर अंतरिम फैसला कर सके। कोर्ट ने कहा कि कमेटी आज ही बैठक करने वाली है, ऐसे में कमेटी के फैसले को आ जाने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया लाल मर्डर केस के आरोपित मोहम्मद जावेद को भी कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने की अनुमति दी।

14 जुलाई को फिल्म के प्रोड्यूसर के वकील गौरव भाटिया ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया। गौरव भाटिया ने दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से फिल्म को रिलीज करने पर अंतरिम रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को रिलीज करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वो फिल्म को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष 14 जुलाई तक अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की आपत्ति मिलने के बाद उस पर एक हफ्ते में फैसला करें। हाई कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार के फैसला आने तक फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक जारी रहेगी।

हाई कोर्ट में याचिका जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने दायर की थी। जमीयत के वकील फुजैल अहमद अययुबी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि फिल्म के ट्रेलर में पैगम्बर मोहम्मद और उनकी पत्नियों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की गई है। फिल्म के ट्रेलर में नूपुर शर्मा का विवादित बयान भी शामिल है। याचिका में जमीयत ने आरोप लगाया था कि फिल्म के ट्रेलर में पैगम्बर मोहम्मद और उनकी पत्नियों के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी देश के अमन-चैन को बिगाड़ सकती है। याचिका में कहा गया था कि फिल्म में देवबंद को कट्टरवाद का अड्डा बताया गया है और वहां के उलेमा के विरुद्ध जहर उगला गया है।

फिल्म को सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र जारी होने के बाद 11 जुलाई को रिलीज किया जाना था। याचिका में केंद्र सरकार, सेंसर बोर्ड, जॉनी फायर फॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक्स कॉर्प्स को पक्षकार बनाया गया है, जो फिल्म के निर्माण और वितरण से जुड़े हैं। याचिका में कहा गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए फिल्म में ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जिनका इस्लाम, मुसलमानों और देवबंद से कोई लेना-देना नहीं है। ट्रेलर से साफ झलकता है कि यह फिल्म मुस्लिम-विरोधी भावनाओं से प्रेरित है।

फिल्म का 2 मिनट 53 सेकंड का ट्रेलर जारी किया गया था। फिल्म में 2022 में उदयपुर में हुई एक घटना को आधार बनाया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी