नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को सजा
जयपुर, 16 जुलाई (हि.स.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2, महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त सतपाल सिंह और अपराध में सहयोगी रहे बंटी कुमार को दस-दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अपहरण में शामिल र
कोर्ट


जयपुर, 16 जुलाई (हि.स.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2, महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त सतपाल सिंह और अपराध में सहयोगी रहे बंटी कुमार को दस-दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अपहरण में शामिल रिजवान व मुकेश को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों को अर्थदंड से भी दंडित किया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने फैसले में कहा कि साक्ष्यों से साबित है कि अभियुक्त सतपाल सिंह ने सह अभियुक्तों रिजवान व मुकेश के साथ मिलकर नाबालिग पीडिता का अपहरण किया। वहीं सतपाल ने उसके साथ ज्यादती की। इस घृणित अपराध में अभियुक्त बंटी ने सहयोग किया और उसे दुष्कर्म के लिए कमरा मुहैया कराया। ऐसा घृणित कृत्य करने वाले अभियुक्तों के प्रति कोई नरमी नहीं बरत सकते।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि पीडिता के पिता ने 4 अप्रैल, 2019 को आमेर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 अप्रैल की रात 9 बजे से उसकी नाबालिग बेटी घर से गायब है। तलाश करने पर भी नहीं मिली है, उसे आशंका है कि सतपाल उसकी नाबालिग बेटी बहला-फुसलाकर ले गया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि रात को घर के बाहर घूमने के दौरान दो मुकेश व रिजवान उसके मुंह पर कपडा डालकर आमेर ले गए। उन्होंने उसे सतपाल के सुपुर्द कर दिया। सतपाल उसे सिंधी कैंप से बीकानेर ले गया। इस दौरान सतपाल ने उसे कुछ सुंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। बीकानेर में सतपाल ने उसे खुद के मामा व बंटी के घर पर रखा। वहां पर उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाई और बेहोशी की हालत में सतपाल ने उससे जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद में उसे सतपाल के जीजा व भाई थाने पर ले गए जहां से पुलिस लेकर जयपुर आई।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक