मानसिक चिकित्सालय सेंदरी की अव्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
बिलासपुर , 16 जुलाई (हि.स.)। प्रदेश के एकमात्र मानसिक चिकित्सालय सेंदरी की अव्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। मानसिक अस्पताल में स्वच्छता की बदहाल स्थिति और डॉक्टरों की नियुक्ति के बाद देर से पहुंचने और बायोमेट्रिक उपस्थ
मानसिक चिकित्सालय सेंदरी की अव्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई


बिलासपुर , 16 जुलाई (हि.स.)। प्रदेश के एकमात्र मानसिक चिकित्सालय सेंदरी की अव्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। मानसिक अस्पताल में स्वच्छता की बदहाल स्थिति और डॉक्टरों की नियुक्ति के बाद देर से पहुंचने और बायोमेट्रिक उपस्थिति भी दर्ज नहीं करने को लेकर मामला उठाया गया था। यह बात कही गई थी कि अस्पताल प्रबंधन में गंभीर अनुशासनहीनता और लापरवाही की ओर इशारा करता है। कोर्ट कमिश्नर की इस रिपोर्ट पर स्वास्थ्य सचिव के शपथपत्र में जवाब मांगा गया था। जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बैंच में आज हुई सुनवाई में समय मांगा गया। बैंच ने अगली सुनवाई अगस्त में तय की है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निगरानी के बावजूद भी व्यवस्थाएं सुधार नहीं होने पर चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने 30 जून 2025 को सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को निर्देश दिया था, अगली सुनवाई में जवाब पेश करने कहा था। दरअसल मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों और सुविधाओं का अभाव होने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और विशाल कोहली ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसपर सुनवाई लगातार चल रही है। इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ऋषि राहुल सोनी ने अपनी रिपोर्ट को पिछली सुनवाई में पेश किया था कि कोर्ट के निर्देश पर 4 जून से लेकर 6 जून तक अस्पताल का निरीक्षण किया। स्टाफ से लेकर सभी व्यवस्थाओं पर गंभीरता से जांच की। वहीं अपना एक मत दिया कि अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है, अस्पताल में फिलहाल डॉक्टर उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि वह शासकीय सेटअप के हिसाब से कम हैं। हालांकि महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इसको लेकर के शासन गंभीर है और नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। कोर्ट कमिश्नर ने डॉक्टरों और कर्मचारियों से संबंधित जानकारी सहित दिनांक 18/06/2025 के पत्र की प्रति अनुलग्नक-A/2 के रूप में रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है। इसके अलावा, रिपोर्ट के साथ संलग्न तस्वीरों से भी पता चलता है कि अस्पताल की स्वच्छता की स्थिति बहुत खराब है।

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार मामले, छत्तीसगढ़ सरकार को दिनांक 27/06/2025 की उपरोक्त रिपोर्ट के संबंध में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। आज हुई सुनवाई में 2 सप्ताह में जवाब पेश करने का समय मांगा गया। अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त 2025 का समय तय किया है।

हिन्दुस्थान समाचार / Upendra Tripathi