एसीबी केस में कनिष्ठ लेखाकार को 17 साल बाद सजा
जयपुर, 16 जुलाई (हि.स.)। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2, महानगर द्वितीय ने 17 साल पहले जिला शिक्षा अधिकारी के झुंझुनू कार्यालय में रिश्वत से जुडे मामले में तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार शीशराम को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी प्रह
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जयपुर, 16 जुलाई (हि.स.)। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2, महानगर द्वितीय ने 17 साल पहले जिला शिक्षा अधिकारी के झुंझुनू कार्यालय में रिश्वत से जुडे मामले में तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार शीशराम को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी प्रहलाद राय शर्मा ने अभियुक्त पर चालीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने अदालत को बताया कि ग्राम कांजड़ा-पिलानी स्थित एक निजी स्कूल के सचिव मंजीत सिंह तंवर ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया कि स्कूल को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया था। अभियुक्त कनिष्ठ लेखाकार शीशराम ने मान्यता से पहले निरीक्षण करने की कही। वहीं बाद में 03 मई, 2008 को फोन कर आठ मई को समस्त रिकॉर्ड एवं खर्चे के नाम पर छह हजार रुपये लेकर आने को कहा। एसीबी ने 12 मई, 2008 को शीशराम को पांच हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक