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सोलन, 15 जुलाई (हि.स.)। सोलन की जिला एवं सत्र न्यायालय ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल व गायक रॉकी मित्तल पर लगे कथित दुष्कर्म आरोप मामले में दायर की गई रिवीजन पेटिशन को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। जिला की कसौली अदालत ने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, पीड़िता ने इसे जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन में चुनौती दी थी।
पीड़िता की मांग पर सोलन कोर्ट में केस को दोबारा खोलने और जांच करने के लिए रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अरविंद मल्होत्रा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 15 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और पीड़िता को 30 जुलाई को कसौली कोर्ट में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
अब कसौली स्थित अदालत द्वारा यह तय किया जाएगा कि हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल और रॉकी मित्तल के विरुद्ध पुनः केस खोला जाए या नहीं।ऐसे में अगर अदालत को पीड़िता के पक्ष में कुछ अन्य तथ्यों को आधार मानते हुए जायज समझा गया तो जांच को आगे बढ़ाते हुए अदालत की कार्यवाई आरम्भ की जा सकती है । आने वाली 30 जुलाई को पीड़िता का पक्ष जानने के उपरांत ही अदालत का फैसला सामने आएगा ।
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हिन्दुस्थान समाचार / संदीप शर्मा