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-वर्तमान प्रचलित दर से विद्युत दरों में औसत 1.89 प्रतिशत की वृद्धि
रायपुर, 11 जुलाई (हि.स.)। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे घरेलू, व्यवसायिक और खासकर कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा कंपनियों के बढ़ते खर्च और राजस्व घाटे को देखते हुए यह वृद्धि की गई है।
उन्होंने बताया कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा की गई मांग के आधार पर वर्तमान प्रचलित दर से विद्युत दरों में औसत 1.89 प्रतिशत की वृद्धि अनुमोदित की है। इस लिहाज से घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं अब 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट अधिक चुकाने होंगे,जबकि कृषि पंपको उपयोग करने वालों के बिलों में सीधे 50 पैसे प्रति यूनिट की बड़ी वृद्धि की गई है इससे पहले कांग्रेस सरकार में दो बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई थी।इससे पहले कांग्रेस सरकार के दौरान 22-23 में विद्युत् दरों में 2.50 प्रतिशत और 24-25 में 4.88 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत दरों में बढ़ोतरी करने के साथ बताया कि राज्य की विद्युत कंपनियों के विगत वर्षों के राजस्व घाटा तथा राजस्व आधिक्य पर विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मांग की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता 28397.64 करोड़ रुपये के स्थान पर 25636.38 करोड़ रुपये मान्य किया है।
वितरण कंपनी द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुमानित विद्युत विक्रय 35727 मिलियन यूनिट के स्थान पर 36540 मिलियन यूनिट मान्य किया गया है। इसी तरह वितरण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विद्युत की अनुमानित बिक्री पर प्रचलित टैरिफ से अनुमानित 4947.41 करोड़ रुपए राजस्व घाटे के स्थान पर .523.43 करोड़ रुपए मान्य किया है।
गौशाला, शासन द्वारा अधिसूचित बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्रधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में आने वाले स्टे -होम्स में प्रयुक्त होने वाली विद्युत पर घरेलू विद्युत दर लागू करने हेतु घरेलू उपभोक्ता श्रेणी (एलव्ही -1) में सम्मिलित किया गया है।
घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत लिए गए अस्थाई कनेक्शन पर नार्मल टैरिफ का 1.5 गुना टैरिफ के स्थान पर नार्मल टैरिफ का 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है।राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वाम चरमपंथी प्रभावित जिलों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मोबाईल टॉवर की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु इन क्षेत्रों में आने वाले सभी मोबाईल टॉवरों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है।
गैर सब्सिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।किसानों को खेतों में लगे विद्युत पम्पों और खेतों की रखवाली के प्रयोजनार्थ पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पम्प के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाईट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा