Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकाता, 24 जून (हि. स.)। रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए हावड़ा मंडल की रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। एक जून से 22 जून के बीच चलाए गए विशेष अभियान के तहत बिना वैध कारण के चेन खींचने वाले 102 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है।
यह कार्रवाई वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त चोक्का रघुवीर के नेतृत्व में की गई। आरपीएफ ने इन यात्रियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना आपात स्थिति के चेन खींचना न केवल एक दंडनीय अपराध है, बल्कि इससे ट्रेन की गति और संचालन में बाधा उत्पन्न होती है और यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है।
आरपीएफ हावड़ा मंडल ने इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया है। इसमें ट्रेनों में आरपीएफ कर्मियों की तैनाती बढ़ाना, सीसीटीवी निगरानी को तेज करना और स्टेशनों तथा ट्रेनों में औचक जांच को नियमित करना शामिल है।
आरपीएफ ने यात्रियों से अपील की है कि वे आपात सुरक्षा प्रणालियों का उपयोग केवल वास्तविक आपात स्थितियों में ही करें। इनका दुरुपयोग एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए सख्त कानूनी सजा का प्रावधान है।
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर