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नारनाैल, 20 जून (हि.स.)। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर (रेवाड़ी) द्वारा राजकीय महाविद्यालय महेंद्रगढ़ में आयोजित बीएड परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए धारा 163 लगाई गई है। इसके तहत नौ जुलाई तक परीक्षा के दौरान दोपहर एक से चार बजे तक महाविद्यालय से 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोकॉपी मशीन की दुकानों और कोचिंग सेंटरों के संचालन पर पाबंदी रहेगी।
जिलाधीश डॉ विवेक भारती ने शुक्रवार को दिए आदेशों में स्पष्ट किया है कि राजकीय महाविद्यालय महेंद्रगढ़ की 500 मीटर की परिधि में कोई भी हथियार ले जाने पर पाबंदी रहेगी। राजकीय महाविद्यालय महेंद्रगढ़ में परीक्षा केंद्रों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश राजकीय महाविद्यालय महेंद्रगढ़ में परीक्षा केंद्र की सीमा के भीतर लागू रहेगा और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश के किसी भी उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा कानून के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला