पानीपत:समालखा के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर को मिली अंतरिम जमानत
एक जुलाई को दोबारा करना होगा सरेंडर पानीपत, 19 जून (हि.स.)। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने समालखा विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर को अंतरिम जमानत मिल गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच मई 2025 की रात को दिल्ल
पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर


एक जुलाई को दोबारा करना होगा सरेंडर

पानीपत, 19 जून (हि.स.)। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने समालखा विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर को अंतरिम जमानत मिल गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच मई 2025 की रात को दिल्ली के एक होटल से उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान टीम ने छौक्कर को धक्का मारकर गिराया था और कुर्ता भी फाड़ दिया था। इससे उन्हें चोट लगी थी। इसी के इलाज के लिए छौक्कर को जमानत मिली है।

लेकिन उन्हें एक जुलाई को फिर से आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। उन्होंने नियमित जमानत के लिए भी याचिका लगाई हुई है, जिस पर तीन जुलाई को सुनवाई होगी।

छौक्कर ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। इस पर 16 जून को सुनवाई करते हुए उच्च न्यालय ने ईडी को नोटिस जारी किया था और 19 जून तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। गुरुवार को ईडी के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है। याचिका में दावा किया गया था कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी ने गिरफ्तारी की अनिवार्यता का कोई स्पष्ट औचित्य प्रस्तुत नहीं किया। गिरफ्तारी और रिमांड प्रक्रिया में अनिवार्य न्यायिक विवेक का पूरी तरह अभाव था, जिससे पूरी प्रक्रिया कानून की मूल भावना के विरुद्ध और मनमानी बन गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल वर्मा