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जयपुर, 19 जून (हि.स.)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह भरतपुर के गोपालगढ में सितंबर, 2011 में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान बनाई सीडी, डीवीडी और कैसेट आरोपित को मुहैया कराए। अदालत ने यह आदेश गोपी गुर्जर के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।
मामले से जुडे अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत प्रार्थी को चालान के साथ कैसेट, सीडी व डीवीडी नहीं दिलाई गई है। जबकि सीबीआई इन साक्ष्यों को डवलप करवाकर कोर्ट में प्रदर्शित करवाना चाहती है। इसलिए उन्हें भी इन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को मुहैया कराया जाए। कोर्ट ने आरोपित के प्रार्थना पत्र पर सीबीआई को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कैसेट, सीडी व डीवीडी उसे मुहैया कराने के लिए कहा। गौरतलब है कि अदालत में फिलहाल अभियोजन पक्ष के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मामले में करीब 250 गवाहों में से अभी 65 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं। भरतपुर के गोपालगढ़ कस्बे में 14 सितंबर 2011 को मेव समाज और गुर्जर समाज के आमने-सामने होने के कारण सांप्रदायिक दंगे हुए थे। घटना में दस लोगों की मौत और 45 लोग घायल हुए थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक