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--राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश
प्रयागराज, 17 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर खेतासराय से ए सी ओ पद से सेवानिवृत्त याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विपक्षी शिकायतकर्ता को नोटिस जारी की है तथा राज्य सरकार से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने ताड़केश्वर लाल की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता का कहना था कि याची खेतासराय में लेखपाल था। 1992 में उसका तबादला मिर्जापुर कर दिया गया। 1992 में चकबंदी चल रही थी। आकार पत्र 41 व 45 याची द्वारा तैयार किया गया था। रिकार्ड गायब पाये जाने पर 20 मई 25 को खेता सराय में ए सी ओ ने एफआईआर दर्ज कराई है। याची 2008 में ए सी ओ पद पर पदोन्नत कर दिया गया था और अब सेवानिवृत्ति के बाद रिकार्ड गायब करने के आरोप में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और विवेचना में सहयोग करने की शर्त पर पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने तक याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे