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अजमेर, 12 जून(हि.स.)। अजमेर के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित नसीराबाद निवासी लक्की को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संख्या दो संजय तिवारी ने बताया कि मामला सदर पुलिस थाना नसीराबाद में दर्ज किया गया था। पीड़िता के पिता ने गांव के ही लक्की नामक युवक पर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। जांच और अनुसंधान में थोड़ा समय लगा किंतु आरोपित पकड़ा गया। अदालत ने आरोपित के खिलाफ 14 गवाह और 29 दस्तावेज प्रस्तुत किए। अदालत ने नाबालिग को बहला फुसला कर उसे खेतों में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने को जघन्य अपराध बताया है। ऐसी मानसिकता के लोगों के साथ किसी तरह की नरमी की गुंजाईश नहीं हो सकती । विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पूर्व में रिपोर्ट दर्ज करने पर कहा गया कि पीड़िता बालिग है किंतु बाद में जब पीड़िता का स्कूल प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किए गए तो उसमें पीड़िता का नाबालिग होना पुष्ट हुआ। ऐसे में आरोपित के खिलाफ अदालत ने 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना के आदेश जारी किए।
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हिन्दुस्थान समाचार / संतोष