राज्य उपभोक्ता आयोग का आदेश : खराब मशीनों के बदले 1.75 करोड़ रुपए देने या मरम्मत करने के आदेश
जोधपुर, 05 दिसम्बर (हि.स.)। राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक अहम निर्णय में विक्रेता को आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता को बेची गई खराब मशीनों को मरम्मत कर ठीक करे, या फिर उनके बदले 1.75 करोड़ रुपए की पूरी कीमत वापिस करे। यह निर्णय आयोग ने एक परिवाद पर सुनवाई
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