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नैनीताल, 13 दिसंबर (हि.स.)। नैनीताल जनपद में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समग्र समीक्षा के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने गुंडा एक्ट से संबंधित प्रचलित मामलों पर महत्वपूर्ण आदेश पारित किए हैं। पुलिस से प्राप्त आख्या के आधार पर जहां छह व्यक्तियों के विरुद्ध चल रही कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया है, वहीं दो व्यक्तियों को छह माह तक जनपद की सीमा के बाहर रहने (जिला बदर) का आदेश दिया गया है।
पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख पुत्र मोहम्मद सलीम (थाना बनभूलपुरा), विजय शर्मा (रामनगर), लखन भोला (बनभूलपुरा), विनायक पुत्र अनिल कुमार (रामनगर), आशु श्रीवास्तव पुत्र श्याम श्रीवास्तव (रामनगर) तथा अमन गुप्ता पुत्र सीताराम (लालकुआँ) की गतिविधियाँ सामान्य पाई गईं और उनसे सार्वजनिक शांति को तात्कालिक खतरा नहीं प्रतीत हुआ। इस कारण उन पर प्रस्तावित गुंडा एक्ट कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।
वहीं पुलिस रिपोर्ट में जोखिम की पुष्टि के आधार पर शाहरुख पुत्र साजिद निवासी इंदिरा नगर, बनभूलपुरा और नवीन रावत पुत्र दीवान सिंह रावत निवासी डाक बंगला कालाढूंगी को गुंडा घोषित करते हुए छह माह के लिए जनपद से बाहर रहने का आदेश पारित किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी