निर्मला सीतारमण के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में एक गवाह ने दर्ज कराया बयान
नई दिल्ली, 13 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एक गवाह के बयान दर्ज किए गए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को करने का आदेश द
राऊज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली (फाइल फाेटाे)


नई दिल्ली, 13 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एक गवाह के बयान दर्ज किए गए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को करने का आदेश दिया।

इस मामले की याचिकाकर्ता लिपिका मित्रा आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी हैं। सुनवाई के दौरान लिपिका मित्रा की ओर से गवाह मंजू बंसल के बयान दर्ज किए गए। इसके पहले 29 नवंबर को लिपिका मित्रा की ओर से गवाह सतीश कुमार नंगिया के बयान दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने 8 अक्टूबर को लिपिका मित्रा की ओर से बतौर वकील के रुप में भारती का वकालतनामा वापस लेने की निर्मला सीतारमण की मांग खारिज कर दी थी।

कोर्ट ने 23 मई को लिपिका मित्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीतारमण को नोटिस जारी किया था। लिपिका मित्रा ने याचिका दायर कर कहा है कि सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक बयान दिया। याचिका में कहा गया है कि सीतारमण ने 17 मई 2024 को राजनीतिक लाभ के लिए लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती के बीच वैवाहिक विवाद का जिक्र किया। याचिका में कहा गया है कि सीतारमण का बयान सोमनाथ भारती की छवि को खराब करने की कोशिश के तहत किया गया ताकि वे 2024 के आम चुनावों में जीत नहीं सकें।

सोमनाथ भारती 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। लिपिका मित्रा का कहना है कि सीतारमण के बयान का एकमात्र उद्देश्य सोमनाथ भारती को राजनीतिक रुप से नुकसान पहुंचाना था। उनके बयान से याचिकाकर्ता आहत हो गयी। याचिका में मांग की गई है कि सीतारमण को ऐसे बयान देने से रोका जाए और उन्होंने जो बयान जारी किया था उसे वापस लिया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी