गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 हजार मामलों का निपटारा
-लोक अदालत में 24.93 करोड़ रुपये का हुआ सेटलमेंट -जिला न्यायालय गुरुग्राम सहित सोहना व पटौदी में कुुल 29 पीठों का गठन -कुल 97,678 मामलों की हुई सुनवाई, भारी संख्या में नागरिकों ने लिया लाभ गुरुग्राम, 13 दिसंबर (हि.स.)। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकर
गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई करते न्यायाधीश।


-लोक अदालत में 24.93 करोड़ रुपये का हुआ सेटलमेंट

-जिला न्यायालय गुरुग्राम सहित सोहना व पटौदी में कुुल 29 पीठों का गठन

-कुल 97,678 मामलों की हुई सुनवाई, भारी संख्या में नागरिकों ने लिया लाभ

गुरुग्राम, 13 दिसंबर (हि.स.)। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत में 90886 मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान 24.93 करोड़ रुपये का सेटलमेंट हुआ।

शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम वाणी गोपाल शर्मा के निर्देशानुसार संपन्न हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा कुल 27 पीठों का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त उप-मंडल सोहना एवं पटौदी में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां सोहना में एक तथा पटौदी में एक पीठ स्थापित की गई।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम राकेश कादियान ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला न्यायालय, सोहना एवं पटौदी की सभी पीठों को मिलाकर विभिन्न श्रेणियों के लगभग 97,678 मामलों को सूचीबद्ध किया गया, जिनमें से 90,886 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इन मामलों के निपटारे से कुल 24 करोड़ 93 हजार 8 सौ 47 रुपये का सेटलमेंट हुआ। लोक अदालत के दौरान सभी पीठों में पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने उपस्थित रहकर पक्षकारों के बीच समझौता कराने में न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को सहयोग प्रदान किया। पीठों की संख्या के अनुरूप पैनल अधिवक्ताओं की प्रतिनियुक्ति की गई थी। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक चालान के त्वरित निपटारे के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा गेट नंबर दो के समीप ट्रैफिक हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई, जिससे लोगों को चालान निकलवाने एवं भुगतान करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपने लंबित मामलों का निपटारा कराया और त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण न्याय का लाभ उठाया।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर