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सुलतानपुर, 11 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में किशोरी से दुष्कर्म के बाद रिश्तेदार की हत्या करने वाले आरोपित को दोषी सिद्ध होने पर पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने शमशेर यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर तीस हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने बताया कि चांदा थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन जनवरी 2014 की रात शमशेर यादव पुत्र वासुदेव नाबालिक किशोरी को उसके घर से उठा ले गया और दुराचार किया। उसे बचाने दौड़े प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाने के रामगंज निवासी रिश्तेदार बृजेश यादव को आरोपित ने धमकी दी थी। दूसरे दिन सुबह पांच बजे बृजेश का शव पीड़िता के दरवाजे पर पड़ा मिला था। गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित पर दोष सिद्ध पाया और उसे सजा सुनाई। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / दयाशंकर गुप्त