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बहराइच, 11 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में पिछले साल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दाैरान हुई हिंसा में युवक रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में दोषियों को सेशन जज ने सजा सुना दी गई है। न्यायालय ने हत्याकांड के दोषी सरफराज को फांसी और नौ अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि तीन आराेपिताें काे दाेषमुक्त करार दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हिंसा के दाैरान यह चर्चित हत्याकांड 13 अक्तूबर 2024 को हुआ था, जब महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। कुछ ही देर में यह विवाद भीषण संघर्ष में बदल गया और इस दौरान 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई थी। कई अन्य इस हिंसा के दौरान घायल भी हुए थे और काफी आगजनी हुई थी। इससे पहले कोर्ट ने कल बुधवार को मुख्य आरोपित अब्दुल हमीद, उसके तीनों पुत्रों फहीम, सरफराज उर्फ रिंकू और तालिब उर्फ सबलू सहित 10 आरोपिताें को दोषी ठहराया था। आज गुरुवार को दोपहर इन सभी दोषियों को कोर्ट में पेश किया गया और सजा सुनाई गई। इस दौरान प्रशासन ने सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए थे।
इन 9 दोषियों को मिली उम्रकैद
कोर्ट ने आज जिन 9 गुनहगारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, उनमें फहीम, सैफ अली, जावेद खान, अब्दुल हमीद, तालिब उर्फ सबलू, ईसान, सुएब खान, ननकऊ और मारूफ हैं। इन 10 दोषियों में अब्दुल हमीद, उसके तीन बेटे और छह अन्य लोग शामिल हैं। कोर्ट ने तीन आरोपित शकील अहमद, बबलू अफजल उर्फ कल्लू और खुर्शीद को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
11 महीने की सुनवाई के बाद आया फैसला
बहराइच पुलिस ने हत्याकांड की जांच के बाद 11 जनवरी 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोपिताें के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में 12 गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। कोर्ट ने 11 महीने की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई थी हिंसा
उल्लेखनीय है कि बहराइच में 13 अक्तूबर 2024 को महाराजगंज में दुर्गा विसर्जन यात्रा निकालते समय डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। कुछ ही देर में यह विवाद भीषण संघर्ष में बदल गया। इस दौरान 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई। इस हिंसा के दौरान कई अन्य लोग घायल भी हो गए। घटनास्थल के आसपास मकानों, दुकानों, अस्पताल, वाहनाें को आग लगा दी गई। संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया।
13 आरोपिताें को पुलिस ने भेजा था जेल
इस मामले में पुलिस ने 13 आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। बहराइच के जिलाधिकारी ने आठ लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की थी, इनमें मरूफ अली, ननकऊ, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद जीशान, जावेद, शोएब खान और सैफ अली शामिल थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / शिव सिंह