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-दोषी को उम्रकैद (कठोर कारावास) के साथ जुर्माना भी लगाया
गुरुग्राम, 11 दिसंबर (हि.स.)। यहां एक युवक पर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या करने और फिर सुबूत मिटाने की सोच से उसका शव जलाने के आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराया। दोषी को अदालत ने उम्रकैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार आठ फरवरी 2020 को पुलिस चौकी बस स्टैंड थाना सेक्टर-14 गुरुग्राम की पुलिस टीम को नजदीक माधव भवन सेक्टर-12 गुरुग्राम में एक युवक के शव के बारे में सूचना मिली। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम द्वारा आगामी कार्यवाही करते हुए पुलिस की फोरेंसिक, सीन-ऑफ-क्राइम टीमों को बुलाकर घटनास्थल व शव का निरीक्षण कराया गया। इसके बाद शव को मोर्चरी भिजवाया गया। मोर्चरी में उपस्थित मृतक के पिता ने शिकायत देकर कहा कि उसका बेटा मृतक बंटी हसीजा निवासी मदनपुरी जिला गुरुग्राम प्राइवेट नौकरी करता था। सात फरवरी 2020 को उसका बेटा बंटी अपनी ड्यूटी पर गया था और वापस घर नहीं लौटा। आठ फरवरी 2020 को सूचना मिलने पर वे मोर्चरी में आए और वहां शव देखा तो वह उसके बेटे का था। उसके सिर व शरीर पर किसी ने चोट मारकर हत्या की है। शव को आग से जलाया भी गया था। इस शिकायत पर पुलिस थाना सेक्टर-14 गुरुग्राम में केस दर्ज किया गया।
अपराध शाखा सेक्टर-40 की पुलिस टीम ने हत्या करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान करके नौ फरवरी 2025 को सेक्टर-31, गुरुग्राम से काबू करके गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान लवन बत्रा निवासी मदनपुरी कालोनी गुरुग्राम के रूप में हुई। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि बंटी हसीजा (मृतक) और वह एक-दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों के बीच पैसों का लेन-देन था। बंटी द्वारा उधार लिए पैसे न लौटाने की वजह से उसने बंटी की हत्या की योजना बनाई। आरोपी ने मृतक को अपनी कार में बैठाकर शराब पिलाई। अधिक नशे की हालत में बहस हुई और आरोपी ने बंटी को गाड़ी से उतार दिया। बंटी के पेशाब करने के लिए खड़े होने पर आरोपी ने उसे अपनी कार से टक्कर मारी। इसके बाद आरोपी ने गाड़ी कई बार बंटी के ऊपर चढ़ाई, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने बंटी के शव पर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया।
इस मामले में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद गहनता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए। गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गुरुवार को एडिशनल सेशन जज सुनील चौहान की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने दोषी को धारा 302 आईपीसी के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 201 आईपीसी के तहत तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर