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-छह जून 2022 की इस घटना पर तीन साल बाद आया फैसला
गुरुग्राम, 11 दिसंबर (हि.स.)। यहां छह साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को एडीजे जैस्मीन शर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया। इस अपराध में उसे पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
जानकारी के अनुसार सेक्टर-65 पुलिस थाना मेंं एक महिला ने शिकायत दी थी। शिकायत में कहा था कि वह छह जून 2022 काम पर गई हुई थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले बुद्धन ने उसकी छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बच्ची के शोर मचाने पर लोगों ने बिहार के शिवहर निवासी बुद्धन को पकड़ लिया। इस शिकायत पर पुलिस ने धारा 10 पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद गहनता से जांच की। आरोपी के खिलाफ आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे जैस्मीन शर्मा की अदालत ने गुरुवार को इस केस में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे धारा 10 पोक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर