कानून निश्चित नहीं, समाज की जरूरत और परिस्थिति के अनुसार बदलता है-हाईकोर्ट
जयपुर, 4 नवंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने को लेकर दर्ज एफआईआर को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि पीड़िता के बालिग होने पर आरोपी ने उससे विवाह कर लिया है। इसके साथ ही अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी सभ्य समाज में
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