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फिरोजाबाद, 4 नवंबर (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और पिता को धमकी देने के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना लाइनपार क्षेत्र अन्तर्गत 22 नवम्बर 2023 को एक 17 वर्षीय नाबालिग अपने घर पर अकेली थी तभी रूपसपुर निवासी कमलेश उसके घर आया और किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। कमलेश ने किसी से कहने पर उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी। वह पिछले एक साल से किशोरी को स्कूल जाते समय परेशान कर रहा था लेकिन डर के कारण उसने यह बात अपने घर नहीं बताई थी। पिता ने थाने में कमलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो मुमताज अली की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने कमलेश को नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 1 लाख, 2 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़