पश्चिमी सिंहभूम, 4 नवंबर (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम के न्यायालय ने मंगलवार काे बैंक डकैती मामले में अभियुक्त अमर कुमार तिडू को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अमर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला
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