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धर्मशाला, 03 नवंबर (हि.स.)। जिला व सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चिराग भानू सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के सभी जिला न्यायलयों व अधीनस्थ न्यायालयों में 13 दिसंबर, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत में बैंक से संबंधित, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चैक बाऊसिंग, पूर्व मुकदमेबाजी व लंबित मामले सुने जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति मुकदमे से पहले संबधित व्यक्ति या विभाग से समझौता करने का इच्छुक है तो वह संबंधित कोर्ट में आवेदन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता है तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण न्यू दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है या हेल्पलाईन के टोल फ्री नंबर 15100 पर काॅल कर सकता है। उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि वह बढ़ चढ़कर आगामी 13 दिसंबर की लोक अदालत में हिस्सा ले सकते हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया