ताज लेक पैलेस उदयपुर पर अपलोड संदिग्ध एआई वीडियो हटाने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक अज्ञात यूजर की ओर से एआई का उपयोग कर ताज लेक पैलेस उदयपुर के अपलोड किए गए वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने इस
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001