अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता पन्नीरसेल्वम के पार्टी चिन्ह, लेटरहेड उपयोग पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
चेन्नई (तमिलनाडु) , 18 मार्च (हि.स.)। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसे
अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता पन्नीरसेल्वम के पार्टी चिन्ह, लेटरहेड उपयोग पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक


चेन्नई (तमिलनाडु) , 18 मार्च (हि.स.)। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के एआईएडीएमके के झंडे, प्रतीक और लेटरहेड के इस्तेमाल पर स्थायी रूप से रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार ने पलानीस्वामी द्वारा दायर मुकदमे में आदेश पारित किया। पलानीस्वामी की तरफ से अपदस्थ नेता पन्नीरसेल्वम के ध्वज, प्रतीक और लेटरहेड के उपयोग पर स्थायी रूप से रोक लगाने की मांग की गई थी। उन्होंने अदालत से पन्नीरसेल्वम को पार्टी समन्वयक होने का दावा करने से रोकने के लिए भी कहा था ताकि महासचिव का पद फिर से प्रभावी किया जा सके।

कोर्ट का फैसला पन्नीरसेल्वम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वे हाल तक भरोसा जता रहे थे कि लोकसभा चुनाव में उन्हें अपने गुट के लिए दो पत्ती चुनाव चिह्न मिलेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ आर. बी. चौधरी/संजीव