जयपुर, 24 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने गलत तथ्य पेश कर राशन की दुकान आवंटित करवाने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख खाद्य व आपूर्ति सचिव, टोंक कलेक्टर व जिला रसद अधिकारी से छह सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा
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