मामूली अपराध में तथ्य न बताया गया हो तो भी चयन निरस्त नहीं किया जा सकता : हाईकाेर्ट
चयन निरस्तीकरण आदेश रद्द प्रयागराज, 23 सितंबर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि छोटे और मामूली धारा में दर्ज एफआईआर को यदि तथ्य का गोपन भी किया गया है तो भी चयन निरस्त नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अपने इस आदेश म

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

Hindusthan Samachar News Agency, First Floor, 23, Panchkuian Road, Near R. K. Ashram Metro Station, Pillar No. 12, New Delhi-110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news