गिरफ्तारी के समय लिखित में बतानी होगी वजह, ऐसा न करने पर गिरफ्तारी गैरकानूनी : सुप्रीम कोर्ट
- गिरफ्तारी रद्द होने के बाद दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी
नई दिल्ली, 21 सितंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे गिरफ्तारी की वजह लिखित में बताना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर गिरफ्तारी
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