अभिनेत्री तब्बू के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का निर्देश देगा दिल्ली हाई कोर्ट
नई दिल्ली, 06 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय फिल्म अभिनेत्री तब्बू के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश देगी। न्यायाधीश ज्योति सिंह की बेंच ने गुरुवार को तब्बू की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। कोर्ट इस संबंध में आदेश अपलोड
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