जेबीवीएनएल को उच्च न्यायालय से राहत, एकल पीठ के आदेश पर लगी रोक
रांची, 27 जुलाई (हि.स.)। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड(जेबीवीएनएल) के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर पद पर प्रमोशन देने से संबंधित एकल पीठ के आदेश पर झारखंड उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001