हाईकोर्ट : भरण-पोषण के लिए पत्नियों से बार-बार न लिया जाए आवेदन, नियमित रूप से राशि दें पति
हाई कोर्ट ने राज्यभर की परिवार अदालतों को दिया निर्देश प्रयागराज, 24 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि भरण-पोषण (मेंटेनेंस) का आदेश एक निरंतर दायित्व है। इसलिए पत्नी को हर महीने या हर बा

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