जीरो और माइनस अंक वालों का चयन रद्द करने वाले आदेश पर खंडपीठ ने लगाई रोक
जयपुर, 24 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 53,750 पदों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में विभिन्न कैटेगरी में माइनस व जीरो अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन रद्द करने वाले एकलपीठ के गत 22 मई के आदेश की क्रियान्विति पर रोक
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