वाहन मालिक को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का उच्च न्यायालय का आदेश
रांची, 22 जुलाई (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने अशोक सिंह के मामले में फैसला सुनाते हुए सरकार को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता को उसका ट्रक (हाइवा) दो सप्ताह के भीतर लौटाए और तीन लाख रुपये मुआवजे का भुगतान भी करे। यदि याचिकाकर्ता या हस्तक्षेपकर्ता
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