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जयपुर, 20 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह प्रदेश में चल रहे नारी निकेतन, बालिका गृह और शिशु गृहों के हालातों की वास्तविक जानकारी अदालत में पेश करे। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारियों की ओर से पेश शपथ पत्र कोर्ट की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। ऐसा लगता है कि यह मशीनी अंदाज में पेश किया गया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि अदालत ने गत 14 जुलाई को आदेश जारी कर इन गृहों की विस्तृत जानकारी मांगी थी। जिनमें वर्तमान हालात, कुक, भवन की स्थिति और चौकीदार आदि को लेकर जानकारी पेश करनी है। इतने कम समय में पूरे प्रदेश की जानकारी पेश नहीं की जा सकती। ऐसे में विस्तृत जानकारी पेश करने के लिए समय दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को 11 अगस्त तक विस्तृत जानकारी पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित शेल्टर होम, बालिका गृह और नारी निकेतन के हालातों पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक